Public Provident Fund (PPF) भारत में एक लोकप्रिय सरकार समर्थित बचत योजना है क्योंकि इसकी गारंटीकृत रिटर्न और कर लाभ हैं। PPF के लिए वर्तमान ब्याज दर 7.1 प्रतिशत है और PPF में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किए गए योगदान आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कटौती के लिए योग्य हैं।
एक PPF खाते की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है, जिसके बाद धारक धन निकालने का विकल्प चुन सकता है। हालांकि, खाता परिपक्व होने से पहले आंशिक निकासी की भी अनुमति है, लेकिन कुछ शर्तों के तहत, खाता खोलने से छठे वित्तीय वर्ष के बाद ही। यहां आपको PPF से आंशिक निकासी के बारे में जानने की जरूरत है।
मैच्योरिटी से पहले आंशिक निकासी से जुड़े अहम नियम
1-PPF से आंशिक निकासी खाता खोलने की तारीख से छठे वित्तीय वर्ष के बाद ही की जा सकती है।
2-आंशिक निकली गयी राशि टैक्स फ्री होती है।
3-प्रति वित्तीय वर्ष केवल एक आंशिक निकासी की अनुमति है।
4-PPF खाते से आंशिक निकासी करने के लिए Form C जमा करना आवश्यक है।
5-PPF खाताधारकों को आवेदन पत्र के साथ अपनी पीपीएफ पासबुक जमा करनी होगी।
6-बैंक या डाकघर, जहां कहीं भी पीपीएफ खाता खोला गया था, सभी विवरणों को सत्यापित करने के बाद ही आंशिक निकासी की अनुमति दी जाएगी।
What is the limit
1-प्रति वित्तीय वर्ष में आंशिक निकासी के रूप में निकाली जा सकने वाली अधिकतम राशि निम्न में से कम होगी
2-वित्तीय वर्ष के अंत में खाते की शेष राशि का 50 प्रतिशत (चालू वर्ष से पहले)
3-चौथे वित्तीय वर्ष के अंत में (चालू वर्ष से पहले) खाते की शेष राशि का 50 प्रतिशत
4-पीपीएफ आंशिक निकासी के लिए चरण-दर-चरण प्रक्रिया
5-Form C को अपने बैंक की वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड करें या बैंक/डाकघर से प्राप्त करें
6-Form C भरें। फॉर्म सी में तीन खंड इस प्रकार हैं:
7-डिक्लेरेशन सेक्शन: पीपीएफ अकाउंट नंबर, कितनी रकम निकाली जानी है, अकाउंट कितने साल से एक्टिव है, इस सेक्शन में डिटेल देनी होगी।
8-कार्यालय-उपयोग अनुभाग: खाता खोलने की तिथि, वर्तमान कुल शेष, पिछली निकासी की तिथि (यदि कोई हो), खाते से की गई कुल निकासी आदि जैसे विवरण इस अनुभाग में प्रदान किए जाने हैं।
9-बैंक विवरण अनुभाग: बैंक खाता संख्या और खाते के अन्य आवश्यक विवरण जैसे विवरण जिसमें निकाली गई राशि जमा की जानी चाहिए, प्रदान की जानी चाहिए। आपको यह उल्लेख करना होगा कि क्या राशि को डिमांड ड्राफ्ट, चेक के रूप में स्वीकृत किया जाना है या बचत खाते में जमा किया जाना है।
10फॉर्म सी के साथ अपनी पीपीएफ पासबुक की एक प्रति संलग्न करें।
11-इसे अपनी संबंधित बैंक शाखा या ऑनलाइन जमा करें।
12-आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी, और सत्यापन के बाद निकासी राशि को डिमांड ड्राफ्ट में या फॉर्म सी में उल्लिखित विकल्प के अनुसार आपके बचत खाते में जल्द से जल्द स्वीकृत किया जाएगा।
Form C डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें
पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड Public Provident Fund