जब वित्तीय लेनदेन की बात आती है और लोगों से नामांकन चुनने के लिए कहा जाता है, तो ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। नॉमिनी चुनना आपके और आपकी संपत्ति दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप नॉमिनी चुनते हैं तो आपके उत्तराधिकारी को बड़ा नुकसान हो सकता है।
क्या आपने बैंक खाता खोलते समय नॉमिनी का नाम प्रदान किया था? क्या आपको याद है कि आपका बचत खाता में नॉमिनी कौन है? यदि आपने बचत खाते में नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ा है? यदि आप इसे जोड़ना भूल गए हैं तो कृपया इसे अभी भरें। .सेविंग बैंक अकाउंट में नॉमिनी का नाम होना इस बात को सुनिश्चित करता है कि आपके जाने के बाद आपकी जमापूंजी आपके अपनों को बिना किसी परेशानी के मिल जाएगी।
खाताधारक की मृत्यु के बाद बैंक खाते में पड़े उसके पैसों का क्या होता है?
खाता मालिक की मृत्यु की स्थिति में, बैंक खाते का पैसा उसके नॉमिनी को स्थानांतरित कर दिया जाता है। बैंक के रिकॉर्ड में मौजूद नॉमिनी की पहचान और सत्यापन करने के बाद, बैंक खाताधारक की सभी जमा राशि नॉमिनी को ट्रांसफर कर देता है।
कौन होते हैं नॉमिनी ?
जब आप बैंक खाता खोलते हैं या एफडी बनाते हैं तो बैंक हमेशा नॉमिनी का नाम पूछता है। फॉर्म में इसके लिए अलग से कॉलम है. अगर आप नहीं जानते तो पहले पता कर लें कि नॉमिनी होता क्या है. दरअसल, नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जो खाताधारक की मृत्यु के बाद बैंक खाते या एफडी में जमा रकम का हकदार हो सकता है।
किसे बना सकते हैं नॉमिनी ?
बैंक खाता खोलने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में एक सेक्शन बना होता है, जहां खाताधारक को नॉमिनी का विवरण भरना होती है । आप किसी व्यक्ति को बचत खाते के लिए नॉमिनी ब बना सकते हैं।
कौन बन सकता है नॉमिनी ?
किसी को भी नामांकित किया जा सकता है. जिन पर आप भरोसा करते हैं। यह आपके परिवार में कोई भी हो सकता है, आपका जीवनसाथी, बच्चे, भाई-बहन, दोस्त या रिश्तेदार। यदि आप किसी नाबालिग का नाम लेते हैं, तो आपको अभिभावक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का नाम देना होगा जो आपके बच्चे की ओर से भुगतान स्वीकार कर सके। यदि खाताधारक की मृत्यु के समय तक खाताधारक नाबालिग है, तो बैंक राशि अभिभावक को सौंप देगा।
अगर ज्वाइंट अकाउंट हो तो नॉमिनी कैसे तय होगा?
यदि आपके पास ज्वाइंट अकाउंट है, तो सभी खाताधारकों की सहमति से नॉमिनी निर्धारित किया जाएगा। आप चाहें तो नॉमिनी में किसी व्यक्ति का नाम जोड़ या हटा भी सकते हैं. हालांकि अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो ऐसा करने के लिए सभी जमाधारकों की सहमति जरूरी होगी।
कितनी बार जोड़ या हटा सकते हैं नॉमिनी?
आप जितनी बार चाहें नॉमिनी को जोड़ या हटा सकते हैं। इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं हैं.
सेविंग अकाउंट में क्यों जरूरी है नॉमिनी ?
बचत खाता खोलते समय नामांकित धारक का नाम अवश्य बताना चाहिए। इससे आपके परिवार का भविष्य सुनिश्चित होगा. यदि आप अपने खाते में नामांकित व्यक्ति का नाम शामिल नहीं करते हैं, तो खाता मालिक की मृत्यु के बाद फंड ट्रांसफर करना मुश्किल होगा।
कैसे चेक करें मैंने नॉमिनी का नाम जोड़ा है कि नहीं?
आप अपनी बैंक शाखा में बैंक खाताधारक का नाम जांच सकते हैं। इसके अलावा, आप इंटरनेट बैंकिंग में नॉमिनी के नाम देख सकते हैं।
क्या बाद में नॉमिनी जोड़ सकते हैं?
आप चाहें तो अपने उनॉमिनी का नाम अपने बचत खाते में ऑनलाइन जोड़ सकते हैं। यह सुविधा आपको नेट बैंकिंग के जरिए मिलती है. लॉग इन करने के बाद, आपको “सेविंग अकाउंट बैंलेंस ” पर क्लिक करना होगा। अकाउंट Summary पेज पर क्लिक कर Nominee पर क्लिक करना होगा। यहां से, आप “Add new Nominee or Modify ” पर क्लिक करके नाम जोड़ या बदल सकते हैं।
नॉमिनी का नाम जोड़ने में क्या सावधानी बरतें ?
नॉमिनी का नाम बिलकुल वर्ल्ड to वर्ड मिलना चाहिए जैसे अगर किसी जगह नॉमिनी का नाम राम मोहन पांडेय है तो डक्यूमेंट में भी राम मोहन पांडेय होना चाहिए ना कि पांडेय राम मोहन अथवा मोहन राम पांडेय अगर ऐसा नहीं है तो आप एक बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं।
नॉमिनी का नाम कहां कहां जोड़ने की जरूरत पड़ती है ?
नॉमिनी का नाम बैंक में , फिक्स्ड डिपॉजिट में , रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में , Insurance पालिसी में , म्यूच्यूअल फण्ड के पोर्टफोलियो में , PPF अकाउंट में , EPF अकाउंट में , डीमैट अकाउंट में आपको नॉमिनी का नाम जोड़ना चाहिए अगर आपने अभी तक यह नाम नहीं जोड़ा है जितनी जल्दी हो सके नॉमिनी का नाम ऐड कर दें।