अगर आप भी बेटी के भविष्य के लिए अभी से प्लानिंग कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से चलाई जा रही तमाम योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। उनमें से एक ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ (SSY) केंद्र सरकार की एक योजना है.इसमें निवेश करने पर 80C के तहत छूट भी मिलती है. आइए जानते हैं SSY में हाल में ही हुए 5 बड़े बदलावों के बारे जो की निम्नलिखित हैं
1-‘तीसरी’ बेटी का भी खुलेगा खाता
सरकार की तरफ से शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना में अभी तक दो बेटियों के खाते पर ही 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलता था. तीसरी बेटी के जन्म होने की स्थिति में टैक्स छूट नहीं मिलती थी. लेकिन, अब नियमों में बदलाव किया गया है. अगर एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटियां का जन्म होता है होती हैं तो उन दोनों के लिए भी खाता खोलने का प्रावधान किया गया है. मतलब Sukanya Samriddhi Yojana में एक साथ तीन बेटियों के नाम से खाता खोलकर पैसा जमा किया जा सकता है और उस पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.
2-बदला ब्याज का नियम
‘सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना न्यूनतम 250 रुपए जमा करना जरूरी है और एक साल में अधिकतम डेढ़ लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं. लेकिन, अक्सर लोग न्यूनतम राशि 250 रुपए जमा करना भूल जाते हैं. जिसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट डिफॉल्ट कैटेगरी में चला जाता है और इस पर ब्याज का भुगतान भी रोक दिया जाता है. पेनाल्टी के साथ इस अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट कराने की सुविधा है. लेकिन, अब नए नियमों में अगर आप खाते को दोबारा एक्टिव नहीं कराने पर मैच्योरिटी तक अकाउंट में जमा राशि पर ब्याज मिलता रहेगा.
3-खाता ऑपरेट करने के नियम
अभी तक बेटी 10 की उम्र के बाद में खाते को ऑपरेट कर सकती थी. लेकिन बदले हुए नियमों के बाद अब 18 की उम्र से पहले बेटियों को अपना खाता ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं होगी. मतलब 18 साल तक अभिभावक या माता-पिता ही इस खाते को ऑपरेट करेंगे. 18 की उम्र होने पर बेटी को अकाउंट सौंप दिया जाएगा.
4-भुगतान किये गए ब्याज का नियम
5-अकाउंट बंद होने के नियम में बदलाव
‘सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी की मौत या बेटी का पता बदलने पर अकाउंट को बंद किया जा सकता था. लेकिन, अब अकाउंट होल्डर की जानलेवा बीमारी होने की स्थिति और अभिभावक की मौत होने पर भी समय से पहले अकाउंट बंद किया जा सकता है.