अगर आपने भी अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाया है तो आपके लिए बड़ी खबर है. दरअसल, यह उन सभी लोगों के लिए बड़ी खबर है, जिन्होंने छोटी बचत योजनाओं में निवेश किया है। राज्य रिजर्व फंड (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), डाकघर बचत योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) आदि जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए पैन और आधार नंबर अनिवार्य हो गया है। इस बारे में वित्त मंत्रालय ने कुछ महीने पहले एक बयान जारी किया था. इन बदलावों के साथ-साथ छोटी बचत वाली योजनाओं के लिए केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) भी कराना होगा।
केंद्र सरकार की इस घोषणा से पहले छोटी बचत योजनाओं में आधार नंबर दिए बिना भी निवेश संभव था। लेकिन अब से, राज्य प्रायोजित लघु बचत योजनाओं में निवेश के लिए कम से कम आधार पंजीकरण संख्या होनी चाहिए। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश के लिए पैन कार्ड दिखाना जरूरी है.
छोटी बचत योजनाओं के लिए नए नियम
वित्त मंत्रालय के नोटिस के अनुसार, यदि पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस या अन्य लघु बचत खाता खोलते समय उन्होंने अपना आधार नंबर नहीं दिया है, तो लघु बचत वाले ग्राहकों को 30 सितंबर, 2023 तक अपना आधार नंबर प्रदान करना होगा।
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि आधार संख्या के बिना लघु बचत कार्यक्रम खोलने के इच्छुक नए ग्राहकों को खाता खोलने के छह महीने के भीतर अपना आधार नंबर प्रदान करना होगा।
यदि लघु बचत योजना के प्रतिभागी को अभी तक यूआईडीएआई से आधार नंबर नहीं मिला है, तो आधार पंजीकरण नंबर काम करेगा।
अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा
यदि आधार संख्या या आधार पंजीकरण संख्या प्रदान नहीं की जाती है, तो खाता खोलने के छह महीने बाद लघु बचत खाता ब्लॉक कर दिया जाएगा। यदि मौजूदा ग्राहक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना आधार नंबर और लघु बचत खाता उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो उनका खाता 1 अक्टूबर 2023 से ब्लॉक कर दिया जाएगा।


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