Aditya Birla Sun Life Nifty Financial Services ETF | आदित्य बिड़ला सन लाइफ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ETFAditya Birla Sun Life Nifty Financial Services ETF | आदित्य बिड़ला सन लाइफ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ETF
आदित्य बिड़ला म्यूच्यूअल फण्ड हाउस ने 14 जुलाई को एक NFO (New Fund  Offer ) लांच किया है यह एक ओपन एंडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फण्ड ( ETF ) है। यहां पर ओपन एंडेड से  तातपर्य यह है की आप जब चाहें इस फण्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं , और जब चाहें आप इस फण्ड से अपना निवेश किया गया रुपया  निकाल सकते है। ETF  भी एक तरह से म्यूच्यूअल फण्ड होते हैं जो की शेयर की तरह शेयर बाजार में  National  Stock  Exchange  या Bombay Stock  Exchange  मैं  ट्रेड होते है  आप जितनी चाहे उतनी  संख्या में इन्हें खरीद या बेच सकते है । 

NFO Open

यह NFO 14 जुलाई 2022 को ओपन होगा।

NFO Close

यह NFO 27 जुलाई 2022 को बंद होगा।

Date of Allotment

इसमें यूनिट Allotment 29-Jul-2022 को होगा।

मिनमम निवेश

NFO के दौरान,Investor न्यूनतम 500 रुपये के Investment से शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद,100 रुपये के गुणकों में। एकमुश्त और व्यवस्थित निवेश योजनाओं (SIP) दोनों में Investment कर सकते हैं।

स्कीम का प्रकार

यह पैसिव फंड एक ओपन-एंडेड स्कीम है जो Nifty Financials services टोटल रिटर्न इंडेक्स के कुल रिटर्न की नकल करता है।

लोड स्ट्रकचर

इस स्कीम को ज्वाइन करने पर  कोई  अतिरिक्त शुल्क नहीं देना  पड़ेगा तथा एग्जिट लोड भी कुछ नहीं है। 

Asset Allocation

एक्सपेंस रेश्यो 

अभी इस स्कीम से रिलेटेड एक्सपेंस रेश्यो की जानकारी आधिकारिक साइट पर उपलब्ध नहीं है 

ट्रैकिंग Error

अभी इस स्कीम से रिलेटेड ट्रैकिंग Error- की जानकारी आधिकारिक साइट पर उपलब्ध नहीं है 

Return

वैसे ये एक नया फण्ड है अतः कोई रिटर्न का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है 

Fund Manager

लवलीश सोलंकी और प्रणव गुप्ता इस स्कीम के फण्ड मैनेजर हैं।  

टैक्स Tax

यह एक इक्विटी आधारित म्यूच्यूअल फण्ड है अतः Equity से सम्बन्धित टैक्स नियम लागू होते है जैसे इक्विटी के सम्बन्ध में  10 %+ Cess यह टैक्स तब लगता है जब आपने कोई म्यूच्यूअल फण्ड यूनिट्स एक वर्ष से ज्यादा अपने पास होल्ड करके रखा है और अगर अपने कोई म्यूच्यूअल फण्ड यूनिट्स एक वर्ष के अन्दर  खरीद कर बेच दिया है तो उस पर शार्ट टर्म कैपिटल  गेन  टैक्स लगेगा जो की मौजूदा नियम के अनुसार 15 %+Cess लगता है अगर आपको म्यूच्यूअल फण्ड यूनिट्स को होल्ड करने पर हानि होती है होती है तो आप इसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय  अधिकतम 8  वर्ष  तक अपने  कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते है 

Disclaimer

अगर आप इस स्कीम में निवेश करने की सोच रहे है तो आप किसी Qualified  Financial  advisor  से जरूर  सलाह ले लें।

Scheme Information Brochure

By ANKIT SACHAN

अंकित सचान इन्वेस्टमेंट अड्डा के लेखक , पेशे से इंजीनियर और AMFI Registered म्यूच्यूअल फण्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं।

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