अगर आपका Demat Account है तो आपको 30 जून तक उसकी KYC करनी होगी। अगर KYC नहीं होती है तो Demat Account , Deactivate कर दिया जाएगा। इससे आप Stock Market में trade नहीं कर पाएंगे।
नहीं कराने पर Deactivate हो जाएगा अकाउंट
मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने नया trading और Demat Account खुलवाने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके अनुसार अगर आपका Demat Account है तो आपको 30 जून 2022 तक उसकी KYC करनी होगी। अगर KYC नहीं होती है तो Demat Account , Deactivate कर दिया जाएगा।
इससे आप Stock Market में trade नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का Share खरीद भी लेता है तो ये Share अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। KYC पूरा होने और वैरिफाई होने के बाद ही Stock Market में trade नहीं कर पाएंगे।
चाहिए होंगी ये 6 जानकारियां
हर Demat Account की 6 जानकारियों के साथ KYC करना जरुरी है, लेकिन सभी Demat Account को अभी तक 6 KYC मानदंडों के साथ अपडेट नहीं किया गया है। एक Demat, trading account धारक को इन 6 KYC विशेषताओं को अपडेट करना जरुरी है।
जिसमें नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर, वैध ईमेल ID, आय सीमा शामिल है। 1 जून, 2021 से खोले गए नए डीमैट खातों के लिए सभी 6-KYC मानदंड अनिवार्य कर दिए गए हैं।
कैसे कर सकते हैं KYC?
Demat Account को Deactivate होने से रोकने के लिए Stock Broker अपने क्लाइट्स को यानी Demat Trading account होल्डर्स को KYC कराने की सलाह दे रहे हैं। लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस ऑनलाइन KYC की सुविधा दे रहे हैं। इसके अलावा आप ब्रोकरेज हाउस के ऑफिस जाकर भी KYC करा सकते हैं।