11 Lesser-Known Tax Deductions That Salaried People Miss While Filing ITR | 11 कम ज्ञात कर कटौती जो वेतनभोगी लोग आईटीआर दाखिल करते समय चूक जाते हैं
एक ट्विटर ट्रेंड में,सीए चौहान 11 कम ज्ञात इनकम टैक्स डिडक्शन के बारे में बात करते हैं जिनका उपयोग ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स बचाने किया जा सकता है।
1. सेक्शन 24: नया घर खरीदने के लिए दोस्तों या रिश्तेदारों से लिए गए होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर क्लेम किया जा सकता है।
2. सेक्शन 80D: यदि आप अपने वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए चिकित्सा बिलों का भुगतान करते हैं, जो बीमाकृत नहीं हैं,अर्थात जिनका अपने कोई हेल्थ इन्शुरन्स नहीं लिया है तो 50,000 रुपये तक की कटौती का क्लेम किया जा सकता है।
3. सेक्शन 80D : प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप के लिए खुद, जीवनसाथी और आश्रित बच्चों के लिए 5,000 रुपये तक का क्लेम किया जा सकता है.
4. सेक्शन 80GG: यदि आप अपने एम्प्लायर से एचआरए प्राप्त नहीं करते हैं तो आपके किराए के लिए 60,000 रुपये तक की कटौती का दावा किया जा सकता है।
5. सेक्शन 80DDB: निर्दिष्ट बीमारियों से पीड़ित आश्रितों के इलाज के लिए 40,000 रुपये की कटौती का दावा किया जा सकता है।
6. सेक्शन 80U/80DD: 75,000 रुपये से 1,25,000 रुपये की कटौती का दावा विकलांग करदाताओं द्वारा 80U के तहत किया जा सकता है, और विकलांग आश्रितों के साथ 80DD के तहत।
7. सेक्शन 80C/CCD: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने पर सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 रुपये और सेक्शन 80CCD के तहत 50,000 रुपये की कटौती का दावा किया जा सकता है.
8. सेक्शन 80C/ 24: यहां बताया गया है कि यदि आप संयुक्त गृह ऋण उधारकर्ता हैं तो आप अपने गृह ऋण कर लाभ को अधिकतम कैसे कर सकते हैं। आप प्रत्येक 80C के तहत मूलधन के भुगतान के लिए 1,50,000 रुपये और ब्याज के भुगतान के लिए सेक्शन 24 के तहत 2,00,000 रुपये का दावा कर सकते हैं।
9. हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) विभिन्न वर्गों के तहत कटौती का दावा कर सकता है क्योंकि यह एक अलग इकाई है।
10. सेक्शन 80 G: पंजीकृत धर्मार्थ संगठनों या गैर सरकारी संगठनों को किए गए दान के लिए कटौती का दावा किया जा सकता है।
11. अपने पूंजी घाटे को न भूलें: जब हम पूंजीगत लाभ, लघु अवधि या लंबी अवधि पर कर का भुगतान करते हैं, तो आप लाभ के विरुद्ध अपने नुकसान को समायोजित कर सकते हैं।
आप इन कटौतियों का इस्तेमाल इस साल अपना टैक्स बचाने के लिए कर सकते हैं या अगले साल टैक्स बचाने की योजना बना सकते हैं।