दोस्तों जैसा की हम जानते है इंटरनेट कितना तेजी से अपने देश में फ़ैल रहा है आज कल शायद ही कोई होगा जो इंटरनेट से अछूता होगा ऐसे मे अगर हम लोग आईटी से रिलेटेड स्कीम या कंपनियों में निवेश करते हैं तो शायद फायदा का सौदा होगा मैंने यहां पर शायद शब्द का उपयोग इसलिए किया है क्यों की आपका ये रूपये शेयर मार्केट में निवेश होंगे इस कारण खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता है।
टाटा म्यूच्यूअल फण्ड हाउस ने कल यानि 14 मार्च को एक NFO (New Fund Offer ) लांच किया है यह एक ओपन एंडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फण्ड ( ETF ) है। यहां पर ओपन एंडेड से तातपर्य यह है की आप जब चाहें इस फण्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं , और जब चाहें आप इस फण्ड से अपना निवेश किया गया रुपया निकाल सकते है। ETF भी एक तरह से म्यूच्यूअल फण्ड होते हैं जो की शेयर की तरह शेयर बाजार में National Stock Exchange या Bombay Stock Exchange मैं ट्रेड होते है आप जितनी चाहे उतनी संख्या में इन्हें खरीद या बेच सकते है ।
इस स्कीम में जो भी निवेश होगा वह 30 कंपनियां बताई गयी है उनमें होगा और निवेश किये रूपये का अनुपात कम्पनिओं के पोर्टफोलियो में weightage अनुसार डिस्ट्रीब्यूट होगा
NFO Open -14 मार्च 2022
NFO Close -28 मार्च 2022
मिनमम निवेश – इस स्कीम में निवेश करने की मिनिमम राशि 5000 रूपये है।
स्कीम का प्रकार – यह एक ओपन एंडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फण्ड है जो की निफ़्टी इंडिया के डिजिटल इंडेक्स को फॉलो करेगा।
लोड स्ट्रकचर – इस स्कीम को ज्वाइन करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा तथा एग्जिट लोड भी कुछ नहीं है।
एक्सपेंस रेश्यो – अभी इस स्कीम से रिलेटेड एक्सपेंस रेश्यो की जानकारी आधिकारिक साइट पर उपलब्ध नहीं है
ट्रैकिंग Error– अभी इस स्कीम से रिलेटेड ट्रैकिंग Error- की जानकारी आधिकारिक साइट पर उपलब्ध नहीं है
Return –वैसे ये एक नया फण्ड है अतः कोई रिटर्न का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है
Future & Option – ETF में Future & Option सेगमेंट में ट्रेडिंग नहीं होती है
इंट्राडे Intraday यहां पर इंट्राडे का मतलब एक ही दिन की गयी शेयरों की खरीद वा बेच से है मतलब अगर आप कोई शेयर पहले खरीद कर उसी दिन उसे बेच देते हैं या पहले बेंच देते है उसके बाद उतनी ही संख्या में खरीद लेते है। ETF में इंट्राडे ट्रेडिंग होती है
टैक्स Tax ETF जिस सेगमेंट से सम्बन्धित होता है उसी सेगमेंट से सम्बन्धित टैक्स नियम लागू होते है जैसे इक्विटी के सम्बन्ध में 10 %+ Cess यह टैक्स तब लगता है जब आपने कोई ETF एक वर्ष से ज्यादा अपने पास होल्ड करके रखा है और अगर अपने कोई etf एक वर्ष के अन्दर खरीद कर बेच दिया है तो उस पर शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो की मौजूदा नियम के अनुसार 15 %+Cess लगता है अगर आपको ETF को होल्ड करने पर हानि होती है होती है तो आप इसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अधिकतम 8 वर्ष तक अपने कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते है
अगर आप इस स्कीम में निवेश करने की सोच रहे है तो आप किसी Qualified Financial advisor से जरूर सलाह ले लें।