दोस्तों आज कल क्रेडिट कार्ड का प्रचलन बहुत बढ़ गया है और अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है या आपने अपने बैंक खाते को बहुत अच्छे से मेन्टेन किया हुआ है तो आपको बड़ी आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। परन्तु क्रेडिट कार्ड मिलना जितना आसान है उतना ही जटिल इसको बंद करवाना क्यों अक्सर ऐसा देखा जाता है की हमारे कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी क्रेडिट कार्ड बंद नहीं किया जाता है और कई बार क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया जाता है परन्तु रेटिंग एजेंसी को उसका अपडेट नहीं भेजा जाता है।
ऐसी समस्याओं को देखते हुए RBI ने क्रेडिट कार्ड बंद करवाने से सम्बंधित नये नियम जारी किये हैं। जो की निम्न लिखित हैं।
नए नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे।
1-क्रेडिट कार्ड बंद करवाने के अनुरोध को क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को 7 कारोबारी दिनों में पूरा करना होगा।
2-क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता , क्रेडिट कार्ड बंद करवाने के अनुरोध को डाक व अन्य किसी माध्यम से भेजने पर ग्राहक को जोर नहीं देगा।
3-अगर किसी कारण से 7 कारोबारी दिनों में क्रेडिट कार्ड बंद नहीं होता है तो जारीकर्ता ग्राहक को 500 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देंगे।
4-कार्ड बंद किये जाने की जानकारी ग्राहक को तुरंत SMS या Email या किसी अन्य माध्यम से देनी होगी।
5-क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को रेटिंग एजेंसी को 30 कारोबारी दिन के अंदर क्रेडिट कार्ड के बंद होने की सूचना देनी होगी।
6-अगर क्रेडिट कार्ड का उपयोग ग्राहक द्वारा एक साल तक नहीं किया गया है जारी करता इसे बंद करने का प्रोसेस शुरू कर सकता है। और अगर 30 दिन के अंदर ग्राहक कोई उत्तर नहीं देता है तो जारीकर्ता इसे बंद कर सकता है।
7-क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को क्रेडिट कार्ड बंद करवाने के अनुरोध देने के लिए कई चैनल उपलब्ध करवाने होंगे।
8-क्रेडिट कार्ड बंद करने के उपरांत अगर कोई पॉजिटिव बैलेंस है तो उसे ग्राहक को वापस करना होगा।


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